Introduction: UPS Calculator
जब भी आप अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं, तो पेंशन आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक अहम साधन बनती है। परंतु, आपने कभी सोचा है कि UPS Calculatorअगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (UPS) के तहत आपको कितनी पेंशन मिलेगी? इस लेख में हम आपको इस कैलकुलेशन को समझने में मदद करेंगे।
यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (UPS) क्या है?
यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम, जिसे संक्षेप में UPS कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य सभी योग्य नागरिकों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है ताकि वे अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।
UPS Unified Pension Scheme calculator के मुख्य विशेषता
सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध : UPS किसी भी वर्ग, जाति, या क्षेत्र के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
सरकार द्वारा वित्त पोषित : इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है।
विभिन्न पेंशन विकल्प (H4): UPS में अलग-अलग पेंशन योजनाएं होती हैं, जो आपकी आय और उम्र के आधार पर तय की जाती हैं।
कैसे की जाती है पेंशन की गणना?
पेंशन की गणना के लिए कई फैक्टर होते हैं जिनमें आपकी बेसिक सैलरी, आपकी नौकरी के वर्षों की संख्या और UPS के तहत चयनित योजना शामिल हैं। यहाँ पर हम 50,000 रुपये बेसिक सैलरी के आधार पर UPS के तहत पेंशन की गणना करेंगे।
बेसिक सैलरी और पेंशन का संबंध
बेसिक सैलरी आपके पेंशन का मुख्य आधार है। जितनी अधिक आपकी बेसिक सैलरी होगी, उतनी ही अधिक आपकी पेंशन भी होगी। आम तौर पर, पेंशन आपकी बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होती है।
50,000 रुपये बेसिक सैलरी के साथ पेंशन कैलकुलेशन
UPS Calculator अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो (UPS) के तहत आपकी पेंशन कैसे तय की जाएगी? आइए इसे स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं:
नियमित पेंशन की गणना UPS Calculator
बेसिक सैलरी: 50,000 रुपये
पेंशन प्रतिशत: 50%
UPS के तहत, पेंशन का प्रतिशत आपकी बेसिक सैलरी का 50% होता है। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह होगी।
महंगाई भत्ता (DA) का प्रभाव UPS Calculator
पेंशन के साथ-साथ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) भी दिया जाता है, जो समय-समय पर संशोधित होता रहता है।
महंगाई भत्ता : अगर वर्तमान में DA 20% है, तो आपकी पेंशन 25,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जिससे कुल पेंशन 30,000 रुपये प्रति माह होगी।
क्या पेंशन में अन्य कटौती होती है?
पेंशन से कोई अन्य कटौती नहीं होती है, परंतु टैक्स के नियमों के अनुसार, अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल स्लैब में आती है, तो टैक्स कट सकता है।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब UPS Calculator
वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है, जिसके तहत व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया गया है। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास यह विकल्प है कि वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलकर पुरानी कर व्यवस्था को चुन सकते हैं। पुरानी कर व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें करदाताओं को विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प मिलता है, और यह नई कर व्यवस्था के लागू होने से पहले प्रभावी थी।
“गैर-व्यावसायिक मामलों” में, करदाता हर साल आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले अपनी पसंद की कर व्यवस्था चुन सकते हैं।
यदि कोई पात्र करदाता, जिनकी आय कारोबार या व्यवसाय से है, नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा। इसके साथ ही, यदि वह पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनना चाहता है, तो इसे भी फ़ॉर्म 10-IEA प्रस्तुत करके किया जा सकता है।
हालाँकि, कारोबार या व्यवसाय से आय वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही पुरानी कर व्यवस्था पर स्विच करने और किसी भी बाद के निर्धारण वर्ष में इसे वापस लेने का विकल्प उपलब्ध है।
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर दरें निम्नलिखित हैं।
पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर निर्धारण निम्नानुसार हैं
UPS Calculator: 2024 के लिए टैक्स स्लैब क्या है?.
नई कर व्यवस्था के तहत केवल दो टैक्स स्लैब … बजट 2024 में बदले गए हैं। आयकर स्लैब में बदलाव से दो स्लैब में ऊपरी सीमा 1 लाख रुपये बढ़ जाती है। मौजूदा 3 लाख से 6 लाख रुपये की स्लैब अब 3 लाख से 7 लाख रुपये हो गई है; और 6 लाख से 9 लाख रुपये की स्लैब अब 7 लाख से 10 लाख रुपये हो गई है।
UPS Calculator: आयकर का नया स्लैब क्या है?
5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर 20% और 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर 30% कर लगाया जाता है। संशोधित कर स्लैब के तहत 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर 5% कर की दर लागू होगी। 15 लाख रुपये और उससे अधिक की कर योग्य आय वाले करदाताओं पर 30% कर की दर लागू होगी।
क्या 80ccd 2 नई कर व्यवस्था में उपलब्ध है?
बजट 2023 में, वित्त मंत्री सीतारमण ने करदाताओं को नई व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 5 प्रमुख बदलाव पेश किए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेतनभोगी व्यक्ति नई कर व्यवस्था के तहत दो कटौती का दावा कर सकते हैं – मानक कटौती और एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती।